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2700 कर्मियों को पुराने ग्रेड में बैक वेजेज के साथ स्थाई करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई गुरुवार को

जमशेदपुर : टाटा मोटर्स में 2700 बाई सिक्स कर्मियों को एक साथ पुराने ग्रेड में बैक वेजेस के साथ स्थाई किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। इसे लेकर बाई सिक्स कर्मियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सभी की निगाह इस बात पर है कि हाई कोर्ट का इस मुद्दे पर कल क्या रुख होता है। गौरतलब है कि साल 2022 के फरवरी महीने में टाटा मोटर्स पुणे के मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। इसमें कहा गया था कि 240 दिन की ड्यूटी पूरी करने वाले अस्थाई कर्मियों को जिस दिन से उनकी 240 दिन की ड्यूटी पूरी हुई है उसी दिन से स्थाई किया जाए और तब से आज तक का बैक वेजेस का भी भुगतान किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस बीच में जो भी ब्रेक आता है उसे भी लगातार ड्यूटी में गिना जाए। किसी को आधार बनाकर बाई सिक्स कर्मी अफसर जावेद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें डीएलसी के पास एप्लीकेशन देने को कहा था। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर अफसर जावेद ने डीएलसी के यहां आवेदन दिया था। टेल्को वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने भी अफसर जावेद के आवेदन का समर्थन किया था। लेकिन, डीएलसी ने बिना सुनवाई किए मानगो के उलट जाकर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के साथ किस्तों में बिना बैक वेजेस के नए ग्रेड में स्थाई करने का समझौता कर लिया। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश की नजीर को दरकिनार कर दिया गया। जबकि, इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए फैसला होना चाहिए था। इस पर टेल्को वर्कर्स यूनियन की तरफ से प्रकाश कुमार, आकाश दुबे और हर्षवर्धन ने झारखंड हाईकोर्ट में कराया याचिका दायर की है। इसी मामले में बाई 6 कर्मी अफसर जावेद और एक अन्य बाई सिक्स कर्मी ने भी याचिका लगाई है। इन सभी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

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