Seraikela (Jharkhand) : सरायकेला-खरसावां (Seraikela Court) जिले के चांडिल में अदालत ने पांच लोगों की नृशंस हत्या के दोषी चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
मामला क्या था?
23 फरवरी 2019 को तड़के करीब चार बजे चुन्नु मांझी कुल्हाड़ी लेकर अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा और रवि मांझी, उसकी पत्नी कल्पना उर्फ पावों और तीन बच्चों – जितेंद्र, सुरेश और पुरेश की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने वादी और उसकी मां पर भी हमला किया और घर व मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया था।
अदालत का फैसला
Seraikela Court की चांडिल अदालत ने वाद संख्या 196/19 (कपाली थाना कांड संख्या 23/19) में चुन्नु मांझी को दोषी करार दिया। धारा 302 भादवि के तहत मौत की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 427 भादवि में दो साल कैद की सजा सुनाई गई।
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गवाही और सबूत
यह मामला मृतक के भाई सिद्धू सोरेन के बयान पर दर्ज हुआ था। पुलिस ने चुन्नु मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और एफएसएल रिपोर्ट के साथ आरोप पत्र दाखिल किया। कपाली ओपी पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को सबूत के तौर पर पेश किया। इस मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई।
अभियोजन की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन ने इसे दुर्लभतम अपराध बताते हुए फांसी की सजा की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।




