Jamshedpur (Jharkhand) : जमशेदपुर के साकची इलाके में 27 मार्च 2018 को हुए कुंदन साहू हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला (Jamshedpur Life Imprisonment ) सुनाया है। जमशेदपुर कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी विशाल पाल को आजीवन कारावास (Jamshedpur Life Imprisonment ) की सजा दी है। इसके साथ ही उस पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस हत्याकांड में एक अन्य आरोपी राकी सिंह का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर जल्द ही फैसला आने की संभावना है।
जानकारी के अनुसार, सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह बाबूडीह निवासी कुंदन ठाकुर की 27 मार्च 2018 को साकची में हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता योगेश्वर ठाकुर के बयान पर साकची थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद मंडल को सौंपी गई थी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए आरोपियों की पहचान विशाल पाल और राकी सिंह के रूप में की और दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
इसे भी पढ़ें – मारपीट का बदला लेने के लिए टेल्को में हुई थी फायरिंग, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा+VDO
विशाल पाल सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बाबूडीह का निवासी है, जबकि राकी सिंह 10 नंबर बस्ती, कृष्णा रोड का रहने वाला है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विशाल पाल को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।




