Jamshedpur (Jharkhand) : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 को लेकर धालभूम अनुमंडल प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा के दौरान (Jamshedpur News) किसी तरह की गड़बड़ी, नकल और अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा ने निषेधाज्ञा जारी की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 1 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, धालभूम अनुमंडल के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के भीतर और 100 मीटर की परिधि में विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। बिना वैध अनुमति किसी भी व्यक्ति के परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं, परीक्षा में (Jamshedpur News) शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नकल के लिए इस्तेमाल होने वाली किताबों, नोट्स और पर्चियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पांच से अधिक लोगों के एक जगह जुटकर नारेबाजी या भाषण देने पर रोक रहेगी।
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चाकू, फरसा, लाठी, आग्नेयास्त्र समेत अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, तेज आवाज वाले पटाखों और भड़काऊ भाषण या सार्वजनिक सभा के आयोजन की भी अनुमति नहीं होगी।
एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा संचालन में लगे अधिकृत कर्मियों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को नियमानुसार छूट रहेगी। शादी-विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को भी आदेश में निर्धारित छूट दी गई है।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाईकी जाएगी।




