Jamshedpur (Jharkhand) : झारखंड अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति ने राज्य के सभी अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी (Jamshedpur Advocate News) किया है। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस योजना अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और अब इसमें कई अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिससे योजना पहले से अधिक व्यवस्थित और प्रभावी (Jamshedpur Advocate News) हो गई है।
समिति ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि 6 मई 2026 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है।
अधिवक्ताओं को sehis पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन डेटा फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं किया है, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होगा। मोबाइल नंबर और एसोसिएशन के नाम में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर उसे संबंधित बार एसोसिएशन के माध्यम से सुधार कराना होगा।
जिन अधिवक्ताओं का नाम सूची में नहीं है, उन्हें ट्रस्टी कमिटी में अपना नाम दर्ज कराना होगा। समिति ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म नहीं भरने पर संबंधित अधिवक्ता को मेडिकल लाभ से वंचित किया जा सकता है। साथ ही, जब तक ऑनलाइन फॉर्म भरकर मेडिकल कार्ड डाउनलोड नहीं किया जाता, तब तक आश्रितों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इधर, समिति ने सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अधिवक्ताओं की सूची को अपडेट करें। इसमें मृत, प्रैक्टिस छोड़ चुके या अन्य कार्यों में लगे अधिवक्ताओं के नाम हटाने और सही जानकारी के साथ नई सूची भेजने को कहा गया है।
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पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, जिला बार संघ जमशेदपुर, अधिवक्ता अक्षय कुमार झा ने बताया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत लगभग 15,500 अधिवक्ताओं में से केवल 4,000 ने ही अब तक मेडिकल इंश्योरेंस फॉर्म भरा है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि समय रहते फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठाएं।




