रांची : लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि पूर्व में शिव शंकर शर्मा ने इस तरह का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। इसलिए ऐसे समान आरोप में दोबारा याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया गया था कि खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने लीज का आवंटन अपने, अपनी पत्नी और साली के नाम पर किया था। यह आरोप लगाते हुए सुनील कुमार महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।