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₹2,000 से ज्यादा UPI भुगतान पर MDR, ग्राहक से नहीं वसूला जा सकेगा शुल्क; 15 अक्टूबर से नया नियम

Jamshedpur (Jharkhand) : यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी रकम के लेनदेन पर नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से (Jamshedpur UPI Payment) लागू होने जा रहा है। इसके तहत चुनिंदा व्यापारी लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जाएगा। हालांकि, इसका सीधा शुल्क ग्राहक से नहीं लिया जाएगा।

नए प्रावधान के अनुसार, दुकानदार या कारोबारी को किए जाने वाले यानी पी2एम (Person-to-Merchant) यूपीआई भुगतान में ₹2,000 तक के लेनदेन पर MDR नहीं लगेगा। ₹2,000 से अधिक के पात्र लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। ₹75,000 या उससे अधिक के भुगतान पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेनदेन रहेगी। उदाहरण के तौर पर ₹10,000 के भुगतान पर (MDR ₹40 Jamshedpur UPI Payment) होगा।

परिवार, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों को पैसे भेजने वाले पी2पी (Person-to-Person) यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही, व्यापारी MDR की राशि ग्राहक से अलग से वसूल नहीं सकेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी निर्धारित सीमा तक MDR से छूट का प्रावधान रखा गया है।

कुछ जरूरी सेवाओं में अलग दर लागू होगी। रेलवे, ईंधन, टेलीकॉम, बीमा और चुनिंदा यूटिलिटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के पात्र यूपीआई भुगतान पर ₹5 का फ्लैट MDR लगाया जाएगा।

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