न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : मानगो में नाली में कचरा फेंकने पर अब जुर्माना देना होगा। कचरा फेंकने वाले व्यक्ति से झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 के अंतर्गत ₹1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। रेस्तरां मालिकों को बताया गया है कि खुले में कचरा डालने पर उनसे ₹2000 का जुर्माना वसूला जाएगा।
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औद्योगिक प्रतिष्ठान अगर नाली में कचरा डालते हैं तो उनसे ₹5000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। निजी ट्रेक्टर से अगर कोई कचरा या मलबा का को यहां से वहां ले जाता हुआ दिखेगा तो सड़कों पर गंदगी फैलाने पर उससे भी ₹5000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा। मानगो में नाली में कचरा फेंका तो लगेगा ₹1000 जुर्माना, नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी ने जारी किया आदेश।