जमशेदपुर : राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि पर लग रहे ब्याज को माफ कर दिया है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप निदेशक कृष्ण कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 1 नवंबर 2022 से 22 मार्च 2023 तक लग रहे ब्याज की राशि को माफ कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि उन्होंने जनता से किया अपना वादा निभाया है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी को खत्म किया और अब ब्याज भी माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संपर्क में थे। गौरतलब है कि इस साल मार्च में सरकार ने होल्डिंग टैक्स में कई गुना वृद्धि कर दी थी। इसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास के बाद हटा लिया गया। जिन लोगों ने इस दौरान होल्डिंग टैक्स नहीं अदा किया था। उन पर ब्याज लगा था। उसे भी माफ कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से जनता को बड़ी राहत मिली है।
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