न्यूज़ बी रिपोर्टर, नई दिल्ली : चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर संविधान पीठ की सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति से जुड़ी फाइल तलब की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह देखना चाहती है कि अरुण गोयल की नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट को शक है कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है। जस्टिस केएम जोसेफ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से मौजूद अटार्नी जनरल आर वेंकटरमण से कहा कि चुनाव आयुक्त अरुण की नियुक्ति कैसे की गई। इसे कोर्ट जानना चाहती है। पीठ ने कहा कि यह विरोधात्मक कदम नहीं है। इसे हम सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आपका दावा सही है या नहीं। कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट मामले में 17 नवंबर से सुनवाई कर रही है। नियुक्ति बीच में 19 नवंबर को कर दी गई। इस दौरान नियुक्ति नहीं की जाती तो उचित होता।
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