जमशेदपुर: डीसी अनन्य मित्तल ने मंगलवार को डीसी ऑफिस में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और उम्मीदवारों के इलेक्शन एजेंट के साथ बैठक की। उन्हें बताया कि उनके प्रचार प्रसार में लगे सारे बाहरी राजनीतिक व्यक्ति और कार्यकर्ता मतदान से 48 घंटे पूर्व जिला छोड़ देंगे। डीसी ने बताया कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे बाहर के राजनीतिक व्यक्ति और कार्यकर्ताओं को 23 मई को शाम 5:00 बजे के बाद निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है। इस अवधि के बाद अगर कोई भी व्यक्ति प्रचार करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यक्तियों को सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वह अपना वोट डालने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। डीसी अनन्य मित्तल ने बताया कि मतदान के समय से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि 24 मई और 25 मई को टीवी, केबल चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि साधनों से चुनाव प्रचार के लिए एमसीएमसी से प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और निर्वाचन एजेंटों से अपील की कि वह चुनाव संपन्न कराने के लिए तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग करें। मतदाता खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे से बाहर तक ले जा सकेंगे। कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि वोटरों को वाहन उपलब्ध नहीं कराएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची में किसी भी तरह का प्रतीक चिह्न या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में होगा। केवल वही अपने साथ एक आईडी कार्ड लेकर वोट डाल सकेंगे।
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