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झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026: अब जुड़वां बच्चों को भी अलग-अलग गिना जाएगा, तीन संतान वाले उम्मीदवार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

Jamshedpur : अगर आप झारखंड नगर निकाय चुनाव (Jharkhand Nagar Nikay Election) में उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की पात्रता से जुड़े तीन संतान नियम (Three Child Rule) में बड़ा बदलाव किया है। अब जुड़वां बच्चों को लेकर पहले लागू छूट खत्म कर दी गई है।

पहले नियम यह था कि यदि किसी व्यक्ति को पहले एक बच्चा था और बाद में जुड़वां बच्चे हुए, तो कुल संख्या दो मानी जाती थी। लेकिन अब नए नियम के अनुसार हर बच्चे को अलग गिना जाएगा, यानी एक के बाद जुड़वां हुए तो कुल तीन संतान मानी जाएंगी। ऐसे में उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

हालांकि, जिन उम्मीदवारों के तीन बच्चे फरवरी 2013 से पहले हुए हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे नामांकन कर सकेंगे। लेकिन फरवरी 2013 के बाद तीन संतान होने पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

क्यों बदला गया जुड़वां बच्चों का नियम?

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पुराने नियम का कई लोग गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ मामलों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर बच्चों को जुड़वां दिखाया जाता था, ताकि तीन संतान होने के बावजूद चुनाव लड़ सकें। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए अब यह सख्ती की गई है।

नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज

झारखंड में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव (Jharkhand Nagar Nikay Election) के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 4 फरवरी तक चलेगी। नामांकन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:

* पूरी तरह भरा हुआ नामांकन पत्र

* शपथ पत्र (प्रपत्र 24)

* आरक्षित श्रेणी के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र

* चुनावी लेन-देन के लिए नया बैंक अकाउंट व पासबुक की स्वप्रमाणित कॉपी

* टैक्स व संतान संबंधी घोषणा पत्र

* ए-4 पेपर पर नाम व पता हिंदी और अंग्रेजी में

* 10 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

* मतदाता सूची में नाम का अंश

* प्रस्तावक व समर्थकों की मतदाता सूची का अंश

* प्रपत्र 6 और 24 के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे हों

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नामांकन के दौरान जरूरी नियम

* 100 मीटर दायरे में अधिकतम तीन वाहन की अनुमति

* उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग कार्यालय में जा सकेंगे

* मेयर/अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष

* वार्ड पार्षद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष

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