जमशेदपुर ( झारखंड) : सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Jamshedpur CGPC) के वर्तमान प्रधान भगवान सिंह का कार्यकाल अब केवल चार माह शेष है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, और इस पर जल्द ही फैसला आने की संभावना है।
याचिकाकर्ता सरदार हरविंदर सिंह मंटू और सरदार हरमिंदर सिंह मिंदी ने एलपीए 544/2023 याचिका 21 सितंबर 2023 को युगल खंडपीठ में दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर 2023, 1 दिसंबर 2023, 12 दिसंबर 2024 और 24 मार्च 2025 को तिथियाँ निर्धारित की थीं। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से अब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
1 दिसंबर 2023 को न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने सुनवाई नहीं की और मुख्य न्यायाधीश से नया बेंच गठित करने का अनुरोध किया। यह इसलिए क्योंकि रिट पिटीशन (सिविल) 1214/2023 को 16 मई 2023 को सुनवाई के योग्य नहीं पाया गया था और खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से Jamshedpur CGPC में भगवान सिंह के निर्वाचन को खारिज करने, दोबारा चुनाव कराने, सरकार के प्राधिकृत एजेंसी को चुनाव की जिम्मेदारी देने, और अंतिम फैसले तक 11 जनवरी 2023 तक चुनाव परिणाम को स्थगित करने का अनुरोध किया था।
इस मामले में प्रतिवादी के रूप में झारखंड राज्य, जिला उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के महासचिव, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक चुनाव कमेटी शामिल हैं।
न्यायमूर्ति आर. मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही कार्यालय द्वारा इंगित दोष दूर करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया है, अन्यथा अपील खारिज की जा सकती है।




