जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर में 26 जुलाई साल 2019 को नौलखा अपार्टमेंट में हुई हत्या व हत्या के प्रयास की घटना में शुक्रवार को आरोपी दारोगा मनोज गुप्ता को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरोगा मनोज गुप्ता ने अपनी ममेरी सास सीमा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में दरोगा ने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता और ममेरे साले चंदन गुप्ता पर भी गोली चलाई थी। पूनम गुप्ता और चंदन गुप्ता दोनों घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मनोज गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से वह जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यहां उनको जमानत दे दी गई।
बातचीत के लिए पटना से बुलाया था पत्नी को
अधिवक्ताओं ने बताया कि मनोज गुप्ता को शर्तों पर जमानत दी गई है। गौरतलब है कि घटना वाले दिन मनोज गुप्ता ने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता को बातचीत करने के लिए पटना से बुलाया था। दोनों के बीच कई महीने से विवाद चल रहा था। पत्नी ने दरोगा मनोज गुप्ता के खिलाफ सोनारी थाने में शिकायत भी की थी। मनोज गुप्ता पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक थाने में तैनात थे और उन्हें उस दौरान निलंबित भी कर दिया गया था। मनोज गुप्ता के बुलाने पर उनकी पत्नी पूनम गुप्ता, ममेरी सास सीमा देवी और ममेरे भाई चंदन गुप्ता के साथ पहुंची थी। यही बातचीत के दौरान मनोज गुप्ता ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सीमा देवी पर गोली चला दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई और पत्नी पूनम गुप्ता और चंदन कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। पूनम गुप्ता के आवेदन पर सोनारी थाने में मनोज गुप्ता के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद माना जा रहा है कि अब आरोपी मनोज गुप्ता जेल से बाहर आ जाएगा।