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Jamshedpur Court Verdict: तीन साल पुराने टाटा मोटर्स में हेराफेरी के मामले का आरोपी कर्मचारी गणेश बेहरा बरी

Jamshedpur Tata Motors

Jamshedpur : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में (Jamshedpur Court Verdict) एक अहम फैसला आज सामने आया। टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी Amitesh Pandey (DGM-HR) ने कर्मचारी गणेश बेहरा के खिलाफ ₹24,50,000 की कथित वित्तीय हेराफेरी का मामला दर्ज किया था। आरोप IPC की धारा 406, 408, 411 और 420 के तहत लगाए गए थे।

करीब तीन वर्षों तक चले इस मुकदमे में आज शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदनान आकिब की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में गणेश बेहरा को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी (Jamshedpur Court Verdict) कर दिया।

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मुकदमे के दौरान गणेश बेहरा की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद और राहुल गोस्वामी ने प्रमुख रूप से पैरवी की। इस दौरान कानूनी टीम में अधिवक्ता श्वेता सिंह, पूजा गुहा, प्रियंका जहाँ और निशांत जैन भी शामिल रहे।

इस फैसले के बाद गणेश बहरा को बड़ी राहत मिली है, जबकि यह मामला पिछले तीन वर्षों से न्यायालय में लंबित था। अदालत के निर्णय ने एक लंबी कानूनी लड़ाई को पूर्ण विराम दे दिया।

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