Jamshedpur : हिंदू नव वर्ष यात्रा के दौरान पुलिस ने साल 2023 में छाया नगर के रहने वाले एक युवक विवेक कुमार शर्मा को FIR दर्ज कर जेल भेज दिया था। जुडीशियल मजिस्ट्रेट सिद्धांत तिग्गा की अदालत ने विवेक कुमार शर्मा को बरी (Jamshedpur Court News) कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया। विवेक कुमार शर्मा के बरी होने पर परिवार में खुशी का माहौल है।
बात साल 2023 की है। हिंदू नव वर्ष यात्रा निकली हुई थी। कई युवक खुशी में बाइक दौड़ा रहे थे। इसकी शिकायत पुलिस से कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। तभी विवेक कुमार शर्मा बाइक लेकर उधर से गुजर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उस पर सरकारी कार्य में बाधा और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर दिया। विवेक कुमार शर्मा को जेल भेज दिया गया था। विवेक कुमार शर्मा का केस अधिवक्ता कमल अग्रवाल लड़ रहे थे। विवेक कुमार शर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई और वह जमानत पर बाहर आ गए। केस चलता रहा।
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पुलिस ने विवेक कुमार शर्मा के खिलाफ पांच गवाह तैयार किए थे। लेकिन, कोर्ट में एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका। अधिवक्ता कमल अग्रवाल की दलील सुनते हुए अदालत ने विवेक कुमार शर्मा के ऊपर से पुलिस द्वारा लगाई गई। धारा 353 को हटा दिया। इसकी जगह धारा 186 लगाई गई।
जुडीशियल मजिस्ट्रेट सिद्धांत तिग्गा की अदालत ने अभियुक्त विवेक कुमार शर्मा को बरी (Jamshedpur Court News) कर दिया है।




