Home > Crime > केस के निपटारे के बाद अधिवक्ता को ₹12 लाख फीस नहीं देने पर कोर्ट ने शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन दिलीप गोयल को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश

केस के निपटारे के बाद अधिवक्ता को ₹12 लाख फीस नहीं देने पर कोर्ट ने शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन दिलीप गोयल को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश

जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने गुरुवार को मैसर्स एएसएल इंडस्ट्री के निदेशक व शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन दिलीप गोयल को 3 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इसके लिए दिलीप गोयल को सम्मन जारी किया गया है। कोर्ट ने यह सम्मन अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के केस में किया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू को दिलीप गोयल ने 12 लाख रुपए फीस नहीं दी। इसी के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कोर्ट में शिकायत वाद दायर किया था। यह शिकायत वाद धोखाधड़ी की धाराओं में दायर किया गया था। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता अनिंदो मिश्रा, शिव शंकर और पूर्व लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने बताया कि दिलीप गोयल, आशियाना गार्डन सोनारी के एचआर हेड अभिषेक गर्ग और जुगसलाई के निवासी विमल कुमार भरतिया का एक मामला हरियाणा के कारोबारी रामनाथ कपूर और मनोज कपूर के खिलाफ था। दिलीप गोयल को इस मामले में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलने थे। दिलीप गोयल ने अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू से इकरारनामा किया था। इसके अनुसार केस का निपटारा होने पर कुल राशि का 10% यानी 12 लाख रुपए अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू को मिलना था। बताते हैं कि सुलहनामा के आधार पर इस केस का निपटारा हुआ और एएसएल इंडस्ट्री को 12 लाख रुपए मिल गए। लेकिन दिलीप कुमार गोयल ने सुधीर कुमार पप्पू को उनके फीस की रकम देने में आनाकानी की। इसी के बाद सुधीर कुमार पप्पू ने उनके खिलाफ केस दायर किया था।
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