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Cheque Bounce : सूर्य इंजीनियरिंग के मालिक सूर्य प्रसाद की अपील खारिज, एक साल कैद सजा बरकरार

जमशेदपुर : (Cheque Bounce) सूर्य इंजीनियरिंग के मालिक व मून सिटी निवासी सूर्य प्रसाद की क्रीमिनल अपील 9/2024 डिसमिस कर दी गई है और उसे न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत द्वारा दी गई एक साल कैद की सजा बरकरार रखी गई है। यह सजा सूर्य प्रसाद को काटनी होगी।

सूर्य प्रसाद ने लिया था 9 लाख रुपए दोस्ताना कर्ज, हुआ Cheque Bounce

Check Bounce Matter: दोषी की सज़ा बरक़रार

Cheque Bounce Matter: दोषी की सज़ा बरक़रार

वादी एम गणेश राव के वकील अधिवक्ता डीके अखौरी ने बताया कि बिरसानगर वन बी निवासी एम गोविंद राव ने सूर्य प्रसाद को ₹ नौ लाख दोस्ताना कर्ज दिया था। एम गणेश राव ने जब इस रकम की मांग की तो सूर्य प्रसाद ने वादी को ₹ नौ लाख राशि का चेक दिया, जो बाउंस कर गया (Cheque Bounce) । वादी एम गोविंद राव को पैसे वापस नहीं मिले तो उसने न्यायालय की शरण ली।

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दिसंबर में सुनाई गई थी एक साल की सज़ा 

न्यायालय ने आठ दिसंबर 2023 को साढ़े नौ लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही एक साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सूर्य प्रसाद ने अपील की थी, जो खारिज हो गई है।न्यायालय का फैसला आते ही ओलिडीह पुलिस ने सूर्य कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है। अब सूर्य कुमार को जेल भेजा जाएगा।

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