जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन ने बाई सिक्स कर्मियों को स्थाई किए जाने के मामले में उप श्रमायुक्त के रवैए पर सवाल उठाया है। उप श्रमायुक्त ने बाई सिक्स कर्मियों को स्थाई करने को लेकर जो समझौता प्रक्रिया चल रही है उसमें टेल्को वर्कर्स यूनियन को अब तक शामिल नहीं किया है। ऐसे में जब टेल्को वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने उप श्रमायुक्त से बात की तो उन्होंने टेल्को वर्कर्स यूनियन की वैधानिकता पर सवाल उठाया। इसके जवाब में टेल्को वर्कर्स यूनियन ने उप श्रमायुक्त को मौखिक जवाब देने के अलावा बुधवार को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने यूनियन का निबंधन रद्द करने के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस पर डीएलसी ने सवाल किया कि यह रोक कब तक है। इस पर टेल्को यूनियन के पदाधिकारियों ने जवाब दिया है कि जब तक कोर्ट से कोई और आदेश पारित नहीं होता। तब तक यह रोक रहेगी। इस पर उप श्रमायुक्त ने टेल्को वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी से कहा कि उनके पास लिस्ट ऑफ ऑफिस बीयरर्स नहीं है। इसके जवाब में टेल्को वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी ने उप श्रमायुक्त को लिखे पत्र में बताया है की हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक यूनियन का चुनाव नहीं हो जाता और नए ऑफिस बीयरर्स का नाम निबंधक श्रमिक संघ द्वारा दर्ज नहीं किया जाता। तब तक साल 2016 में दर्ज नाम ही मान्य होंगे। टेल्को वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने उप श्रमायुक्त को बताया है कि साल 2022 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के इस आदेश को सपोर्ट करते हुए कहा कि सिंगल बेंच के इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। टेल्को वर्कर्स यूनियन ने उप श्रमायुक्त के सामने समझौता प्रक्रिया में खुद को शामिल करने की मांग को दोहराया है और कहा है कि बिना उनको शामिल किए कोई भी समझौता कानून की नजर में वैध नहीं होगा।
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