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कौशांबी : दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा 15000 रुपए का जुर्माना


अपर जिला जज सप्तम नीरज उपाध्याय की अदालत ने सुनाया फैसला
इमरान हैदर रिजवी, कौशांबी :
मंझनपुर स्थित जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली इलाके के एक गांव की रहने वाली महिला एक मार्च 2014 को कहीं गई थी। घर में उसकी बेटी अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला वीरेंद्र चौरसिया उसके घर में घुस गया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामला अपर जिला जज की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर ने 7 लोगों की गवाही कराते हुए आरोपी को सजा दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 15000 रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड जमा नहीं होने पर आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को सजा होने से पीड़ित परिवार में खुशी है।

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