न्यूज़ बी रिपोर्टर, प्रयागराज: योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में उन्हें दोषी पाया गया है और एक साल की सजा सुनाई गई है। उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।आईपीसी की धारा 147 और 323 में उन्हें दोषी पाया गया है।
बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी पर आरोप लगा था कि उनके समर्थकों द्वारा तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करवाया गया। सपा समर्थकों को लेकर जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आरोप ये भी लगा था कि रैली के दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। इसमें कई घायल हो गए थे। उस समय नंदी कांग्रेस पार्टी में थे और उनके खिलाफ सपा नेताओं ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब उसी मामले में 9 साल बाद नंदी दोषी पाए गए हैं। उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। इस मामले में सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
नहीं रद होगी विधानसभा की सदस्यता
एक साल की सजा के बावजूद भी नंदी की विधानसभा की सदस्यता रद नहीं होगी। सदस्यता रद होने के लिए दो या फिर उससे ज्यादा साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा का ऐलान किया है। ऐसे में सदस्यता रद्द होने के मामले में नंदी को राहत मिली है। अभी तक कोर्ट के इस आदेश पर नंदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बीजेपी ने अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है।
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