धारा 163 आज बुधवार से अगले आदेश तक के लिए लागू
Jamshedpur (Jharkhand) : बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुई घटना के बाद जमशेदपुर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (Jamshedpur Curfew) लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में प्रभावी (Jamshedpur Curfew ) रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार इन छह थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, पुतला दहन और अन्य सार्वजनिक विरोध कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला अथवा किसी भी प्रकार के हथियार लेकर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने बिना सक्षम अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। साथ ही शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।
हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन का कहना है कि डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुई घटना के बाद संभावित विरोध-प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। यह निषेधाज्ञा आज 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।




