Home > Crime > जमशेदपुर कोर्ट ने बिष्टुपुर में अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार बदमाश को सुनाई 5 साल की सजा, ₹15000 का जुर्माना भी

जमशेदपुर कोर्ट ने बिष्टुपुर में अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार बदमाश को सुनाई 5 साल की सजा, ₹15000 का जुर्माना भी

जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने बिस्टुपुर थाना क्षेत्र के विमेंस कॉलेज के पास अपने घर से गिरफ्तार बदमाश सुमित कुमार उर्फ छोटी को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे ₹15000 जुर्माना भी किया गया है। पुलिस ने सुमित कुमार उर्फ छोटी को 30 अक्टूबर साल 2022 को उसके घर से अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से दो अवैध पिस्टल बरामद हुई थी। इसके अलावा 12 कारतूस भी बरामद हुई थी। सुमित कुमार उर्फ छोटी हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में फरार चल रहा था। 30 अक्टूबर साल 2022 को पुलिस को बिष्टुपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि सुमित कुमार उर्फ छोटी अपने घर पर छठ पूजा करने आया है। वह हत्या के प्रयास के मुकदमे में फरार चल रहा था। इस पर पुलिस ने छापामारी कर उसे गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सुमित कुमार उर्फ छोटी ने बताया था कि उसके पास से बरामद पिस्टल आदित्यपुर के रहने वाले कमल अग्रवाल की है। कमल अग्रवाल को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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