तहज़ीब फातमा : साकची में डीसी अनन्य मित्तल ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्हें बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी आयोजन और प्रचार प्रसार के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्वाचन संबंधी कार्य बिना अनुमति के नहीं किया जाए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। उन्होंने कहा कि पानी के टैंकर, मोक्ष वाहन, एंबुलेंस या किसी भी अन्य चलंत वाहन में किसी राजनीतिक दल उम्मीदवार का प्रतीक चिन्ह, तस्वीर, नाम, स्लोगन आदि से प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होगी।
जनता तक पहुंचाएं परिवर्तित बूथ की जानकारी
डीसी ने राजनीतिक दलों के नेताओं को समझाया कि कई बूथ परिवर्तित हुए हैं। मतदाताओं को इसकी जानकारी नहीं है। डीसी ने उन्हें समझाया कि बूथ लेवल एजेंट के जरिए इन परिवर्तित बूथ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। ताकि, मतदान दिवस को मतदाताओं को अपने बूथ तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को परिवर्तित बूथ की जानकारी दी गई।
9 अप्रैल तक जोड़े जाएंगे मतदाता सूची में नाम
सभी नेताओं को बताया गया कि जिले में 9 अप्रैल तक वोट महोत्सव चलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताएं कि वह बीएलओ के जरिए या फिर ऑनलाइन फॉर्म सिक्स भर कर और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। ताकि मतदान दिवस के दिन वोट दे सकें।
कई ऐप से उम्मीदवारों पर रखी जा रही निगरानी
उन्होंने सभी से अपील की कि निर्वाचन विभाग सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप और सुविधा एप के जरिए सभी पर निगाह रखे हुए है। इसलिए कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करे। उन्होंने कहा की सुविधा एप के जरिए दिव्यांग अपने लिए व्हीलचेयर या बैसाखी प्राप्त करने का आवेदन दे सकते हैं। साथ ही उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने की भी व्यवस्था कराई जाएगी। सभी नेताओं को बताया गया कि अगर उन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया या वेबसाइट पर कोई प्रचार सामग्री देनी है तो मीडिया कोषांग में इसका सर्टिफिकेशन करा लें।
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