Home > Crime > गोलमुरी के मथुरा बागान के रहने वाले श्रीहरि बेहरा हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा, ₹10000 का जुर्माना भी

गोलमुरी के मथुरा बागान के रहने वाले श्रीहरि बेहरा हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा, ₹10000 का जुर्माना भी

न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : गोलमुरी थाना क्षेत्र के मथुरा बागान के रहने वाले श्रीहरि बेहरा हत्याकांड में अदालत ने हत्याकांड में दोषी करार धनराज यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी धनराज यादव पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर सजा की अवधि 3 साल के लिए बढ़ जाएगी। इस मामले में 8 लोगों की गवाही हुई थी। 4 जुलाई साल 2017 को श्रीहरि बेहरा की कुल्हाड़ी मार कर हत्या की गई थी।
टेल्को में हुए वर्षा पटेल हत्याकांड में बचाव पक्ष की नहीं हो सकी गवाही, अदालत में नहीं पहुंचा गवाह
टेल्को के वर्षा पटेल हत्याकांड में शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में बचाव पक्ष की गवाही होनी थी। लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में बचाव पक्ष की गवाही के लिए अगली तारीख 30 जनवरी तय कर दी गई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में अब तक 9 लोगों की गवाही हो चुकी है। गौरतलब है कि वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 को लापता हो गई थी। बाद में 18 नवंबर को टेल्को के तार कंपनी तालाब से वर्षा का शव बरामद हुआ था। इस मामले में एएसआई धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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