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वर्षा पटेल हत्याकांड में आरोपी एएसआई को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, मां बोली बेटी के बारे में उड़ाई गई अफवाहों से हुई पीड़ा

न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : जमशेदपुर के चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में कोर्ट ने एसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एएसआई धर्मेंद्र सिंह इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। यह सजा मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में सुनाई गई है। 23 फरवरी को कोर्ट ने धर्मेंद्र सिंह को दोषी करार दिया था और 28 फरवरी को सजा के बिंदु पर फैसला होना था। यह फैसला आ गया है। अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 लोगों की गवाही कराई गई थी। मोबाइल फोन पर वर्षा पटेल और धर्मेंद्र सिंह के बीच जो वार्तालाप हुए थे। उसकी भी सीडीआर निकाली गई थी। टेल्को में जहां से वर्षा पटेल का शव बरामद हुआ था। वहां नजदीक में जो थैला मिला, उसी प्रकार का थैला धर्मेंद्र सिंह के कमरे से भी मिला था। इस तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। गौरतलब है कि वर्षा पटेल 12 नवंबर साल 2021 को लापता हो गई थी। इस मामले में बिष्टुपुर थाने में गुमशुदगी का केस 14 नवंबर को दर्ज हुआ था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। तभी 18 नवंबर की सुबह थाना क्षेत्र के तार कंपनी के तालाब से वर्षा का शव बरामद हो गया था। शव प्लास्टिक की एक बोरी में था। शव के गले में सोने की चेन थी। फैसला सुनने के बाद वर्षा पटेल की मां लक्ष्मी पटेल ने कहा कि वह फैसले से खुश हैं। अदालत पर उनका विश्वास था। उनकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जिस जिस ने उनकी बेटी के साथ गलत किया उसको सजा मिल गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया में अफवाह फैला कर गलत जानकारी दी गई। इससे उन्हें और उनके परिवार को काफी पीड़ा हुई है। लेकिन उन्हें ईश्वर पर भरोसा था। उनकी बेटी एक स्वाभिमानी पढ़ी-लिखी और निडर लड़की थी। यह प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था। इसमें जान पहचान और भरोसे का गलत फायदा उठाया गया और उनकी बेटी ने जब गलत करने से इंकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई थी।
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