6 साल पहले चरवा कोतवाली के एक गांव में हुई थी यह घटना
इमरान हैदर रिजवी, कौशांबी : मंझनपुर कौशांबी बता दें कि विशेष न्यायाधीश पास को अरविंद कुमार ज्योति की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी से छेड़खानी के 6 साल पुराने मामले की सुनवाई की कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया साथ ही आरोपी पर ₹15000 का अर्थदंड भी लगाया है जुड़वाना की धनराशि वसूली होने पर पीड़ित को दिलाने का आदेश दिया है बता दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार चरवा कोतवाली के गांव में 25 फरवरी 2016 को वादी की नाबालिक लड़की घर पर अकेली थी तभी निवासी दिनेश निषाद घर के अंदर घुस आया और बेटी के साथ गलत हरकत करने लगा इसी बीच वहां मौके पर पहुंचकर वादी के डांटने पर आरोपी युवक गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग्य वादी ने घटना की तहरीर पुलिस को दी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चायल ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मुकदमे का परीक्षण विशेष न्यायाधीश वास्को अरविंद कुमार जी की अदालत में किया गया राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने वादी मुकदमा पीढ़ी समय घटना के गवाह को प्रस्तुत किया दोनों ओर से की गई जोरदार बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अपना फैसला सुना दिया वहीं आदेश के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की