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झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026 में हर सदस्य को कम से कम पांच मत देना जरूरी, वरना अमान्य हो जाएगा मत

अधिवक्ता अक्षय झा

Jamshedpur (Jharkhand) :  झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Counsel) का चुनाव 12 मार्च 2026 को होना निर्धारित है। चुनाव को लेकर आवश्यक नियमावली (कुल आठ पृष्ठ) जारी कर दी गई है। नियमावली के पृष्ठ संख्या 7 में मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं।

झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Counsel) के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला ने झारखंड राज्य के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को जानकारी दी है कि चुनाव समिति द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम पांच (5) मत देना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि कोई भी सदस्य एक से लेकर अधिकतम 23 उम्मीदवारों तक को मत दे सकता है, लेकिन यदि किसी सदस्य द्वारा पांच से कम मत दिए जाते हैं, तो उसका मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। केवल एक, दो, तीन या चार मत देने की स्थिति में वोट की गणना नहीं होगी।

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इस संबंध में अधिवक्ता अक्षय कुमार झा एवं उनके साथ अधिवक्ता मिथिलेश सिंह ने जिला बार संघ, जमशेदपुर के सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे मतदान के दौरान नियमावली का पूरी तरह पालन करें, ताकि उनका मत अमान्य न हो और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यह सूचना पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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