Home > Lifestyle > डोसा के साथ सांभर नहीं देने पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर लगाया 3500 रुपए जुर्माना, 45 दिन के अंदर भरना होगा

डोसा के साथ सांभर नहीं देने पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर लगाया 3500 रुपए जुर्माना, 45 दिन के अंदर भरना होगा

न्यूज बी रिपोर्टर, पटना: डोसा के साथ सांभर नहीं देने पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर 3500 रुपए जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना रेस्टोरेंट के मालिक को 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद भी, अगर रेस्टोरेंट के मालिक ने समय पर जुर्माना नहीं भरा तो उससे यह रकम 8% ब्याज जोड़ कर ली जाएगी। यह फैसला बिहार के बक्सर की अदालत ने दिया है। इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि प्रशासनिक तंत्र और अदालत मिलकर अगर इस तरह के फैसले करने लगे तो समाज में व्याप्त लूट खसोट पर लगाम लगाई जा सकती है। मामला बक्सर के बांग्ला घाट इलाके में पिछले साल 15 अगस्त का है। बक्सर के अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने गणेश चतुर्थी को लेकर अपनी मां के लिए रेस्टोरेंट्स डोसा खरीदा था। उनकी मां का व्रत था। नमक रेस्टोरेंट से यह डोसा स्पेशल मसाला डोसा आर्डर किया गया था। वहां से वह डोसा लेकर घर आ गए। जैसे ही उन्होंने पैकेट खोला तो देखा उसमें सांभर नहीं था। सांभर नहीं होने से अधिवक्ता मनीष गुप्ता को काफी परेशानी हुई। अधिवक्ता ने जब अगले दिन इसकी शिकायत रेस्टोरेंट के मैनेजर से की तो उसने मनीष से बेरुखी से जवाब दिया कि क्या ₹140 में पूरा रेस्टोरेंट्स खरीदेंगे। इससे नाराज होकर मनीष ने रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस भेज दिया और कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। 11 महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रेस्टोरेंट को दोषी माना है और उस पर जुर्माना लगाया है।
इसे भी पढ़ें – उत्तर भारत में बाढ़ का कहर, नोएडा समेत कई शहरों में घुसा बाढ़ का पानी

You may also like
विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला विधायक को ऐसा क्या बोला कि मच गया हंगामा-लगे हाय-हाय के नारे
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना दौरे पर राजद के खिलाफ दिए बयान पर मंत्री तेज प्रताप ने किया पलटवार
पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, भेजा जेल
पटना में एयरटेल ने शुरू कर दी 5जी सर्विस

Leave a Reply

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!