न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : कौशाम्बी जिले को महगांव में हुई हत्या की घटना में जनपद न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास को सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों पर 62-62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वही न्यायालय ने तीन अन्य लोगो को दोष मुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के महगांव की है। जहाँ 17 दिसम्बर 2008 को मालक मोईनुद्दीनपुर गांव के रहने वाले परसन की ट्रकले पहिये में दबने से मौत होगई थी। मृतक के भाई पन्ना लाल ने पुरामुफ्ती पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 17 दिसम्बर 2008 को उनका भाई परसन लाल व पप्पू यादव बाइक से पुरामुफ्ती की ओर जा रहे थे। जहाँ चुनावी रंजिश के चलते गाँव के रहने वाले बच्चा लाल, अमृत लाल, दिनेश, लक्ष्मण और अजमत ने ट्रक से कुचल कर हत्या कर दिया है। हत्या करने ले समय ट्रक में बच्चा लाल और अजमत मौजूद थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला एससी एसटी कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश चित्रा शर्मा की अदालत में पेश हुआ। अपर शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार और पंकज सोनकर ने न्यायालय के सामने 8 गवाहों का बयान करवाया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्चा लाल और अजमत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 62-62 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वही न्यायालय ने दिनेश लक्ष्मण और अमृतलाल को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। 15 साल बाद न्यायालय से दोषियों को सजा मिलने के बाद से पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है।
यह भी पढें: कोखराज में जमीन विवाद में दलित मां बेटी को पीटा, बाइक, 50 हजार रुपए लूटने का आरोप
Pingback : सरायअकिल में किशोरी की हत्या के दोषी पिता माँ और भाई को आजीवन कारावास की सजा - News Bee