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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कांग्रेस खफा

न्यूज़ बी रिपोर्टर, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर इनके खिलाफ कोई दूसरा मामला नहीं है, तो इन सभी को रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजीव गांधी हत्याकांड में जेल में बंद नलिनी, रविचंद्रन, मुरूगन, संथन, जयकुमार और राबर्ट पायस को रिहा किया जाएगा। हत्या के दोषी पेरारिवलन पहले ही इस मामले में छोड़े जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में हुई थी। एक आत्मघाती हमलावर ने बम विस्फोट कर उन्हें मार दिया था। एक महिला ने उन्हें माला पहनाई थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। मामले में कुल 41 लोग आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और तीन फरार हो गए थे। 26 लोग पकड़े गए थे। सभी आरोपी श्रीलंका और भारतीय नागरिक थे। फरार आरोपियों में प्रभाकरण, पोट्टू ओम्मान और अकीला थे। आरोपियों पर कानून के तहत भी कार्रवाई की गई थी। 28 जनवरी 1998 को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया। जबकि 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

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