Ranchi : (Jharkhand ADJ) झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने 10 जून से दिसंबर तक की छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन बिना किसी कारण बताए उसको निरस्त कर दिया गया। (Jharkhand ADJ)
Jharkhand ADJ : 29 मई को होगी सुनवाई
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष आया है, जिन्होंने 29 मई को इस मामले की सुनवाई तय की है। याचिका में कहा गया है कि महिला जज का हाल ही में ट्रांसफर भी हुआ है, और इस हालात में बच्चे की देखभाल बेहद जरूरी है।
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सुनवाई के दौरान जब पीठ ने पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द क्यों किया गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि इस फैसले का कोई कारण अब तक नहीं बताया गया है। इस पर पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए शीघ्र सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय कर दी।