इमरान हैदर रिजवी, कौशांबी : कौशांबी जिले में अपर जिला जज ने दुराचार के दो अभियुक्तों को 10 साल की कठोर सजा सुनाई। साथ रहे एक अभियुक्त को मार-पीट का दोषी पाते हुए 6 माह की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों को 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़िता को लगभग 13 साल के इंतजार के बाद इंसाफ मिला।
मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला 3 अक्टूबर 2008 को गांव से बाहर शौच के लिए गई थी। तभी, गांव के बाहर पहले से घात लगाए बैठे सूरज बली, देवराज और केस लाल ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुराचार किया। अभियुक्तों के चंगुल से किसी तरह छूती पीड़िता ने मंझनपुर थाना पहुंच कर तहरीर दी। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा अभियुक्तों सूरज बलि, देवराज, केशलाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अपर जिला जज नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गवाहों को परीक्षित कराया। गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों सूरज बली और देवराज को बलात्कार के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और केस लाल को मारपीट के आरोप में 6 माह का कारावास और कुल तीस हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।