जमशेदपुर : गोलमुरी में द चर्च आफ लिविंग में हुए हंगामे के मामले में आरोपियों मनजीत सिंह व अनिलमुखी की जमानत हो गई है। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और जमानत मंजूर कर दी गई। कोर्ट में जमानत याचिका अधिवक्ता अक्षय कुमार झा ने दाखिल की थी। जमानत याचिका पर अधिवक्ता गौरव पाठक और अक्षय कुमार झा ने बहस की। गौरतलब है कि 27 फरवरी साल 2022 को पास्टर रवि सिंह ने गोलमुरी थाने में मनजीत सिंह, चिंटू सिंह और अनिल कुमार मुखी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन पर हंगामा करने मारपीट करने समेत अन्य आरोपों में प्राथमिक की दर्ज कराई थी। अधिवक्ता अक्षय कुमार झा ने बताया कि चिंटू सिंह की पहले ही जमानत हो चुकी है। गुरुवार को मनजीत सिंह और अनिल मुखी की भी जमानत हो गई है।
Golmuri Church, In Jamshedpur Jharkhand, Jamshedpur Jharkhand, JAMSHEDPUR news, Jamshedpur: गोलमुरी में द चर्च ऑफ लिविंग में हुए हंगामे के मामले में मनजीत सिंह व अनिलमुखी की हुई जमानत, Jharkhand, Manjeet Singh and Anilmukhi granted bail in the case of uproar at The Church of Living in Golmuri, News Bee news, petition filed by advocate Akshay Jha., जमशेदपुर न्यूज़