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कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले : पेसा नियमावली मंजूर, 21 मोटर यान निरीक्षक के पद सृजित, सड़क निर्माण से लेकर नियुक्ति नियमों तक कई प्रस्तावों को मंजूरी+VDO

Ranchi : झारखंड मंत्रिपरिषद  (Ranchi Cabinet Meeting) की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में शिक्षा, सड़क निर्माण, सामाजिक कल्याण, नियुक्ति नियम, वेतन पुनरीक्षण और न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेसा नियमावली भी मंजूर कर ली गई है।

बैठक में रांची के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। वहीं दुमका जिले में चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ और बमनडीहा लिंक पथ के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु करीब 31.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

इसी तरह, पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर से दूर बहरागोड़ा से दरिसोल चौक (मानुषमुड़िया रोड) के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य के लिए 41.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इन दोनों सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

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कैबिनेट (Ranchi Cabinet Meeting) ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के गठन को हरी झंडी दी। साथ ही मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों को टेक होम राशन (THR) की निर्बाध आपूर्ति के लिए अनुबंध अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका को भी मंजूरी मिली। वहीं कई मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों के लिए छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत वेतनमान एवं ग्रेड पे में संशोधन को स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की विभिन्न परीक्षा नियमावलियों में संशोधन, सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा निर्धारण और परिवहन विभाग में 21 मोटरयान निरीक्षक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 21 छात्रावासों के निर्माण हेतु 51.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। वहीं अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण दो चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया गया।

इसके साथ ही NBCC (India) Ltd के साथ जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास हेतु SOP को मंजूरी, कृषि व पशुपालन से जुड़े अनुसंधान संस्थानों के साथ MoU, क्षतिपूरक वनरोपण के लिए हिन्डालको से संबंधित भूमि एवं भुगतान प्रस्ताव, तथा झारखंड संस्कृति संवर्ग नियमावली-2025 सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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