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Jamshedpur : लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर समेत जिले भर में लगाई गई धारा 144, शव यात्रा व बारात को रहेगी छूट, बिना अनुमति नहीं निकल पाएगा जुलूस

जमशेदपुर: लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह धारा 144 डीसी अनन्य मित्तल के निर्देश पर एसडीओ घाटशिला और एसडीओ धालभूम ने धारा 144 का आदेश जारी कर दिया है। यह धारा 144 लोकसभा चुनाव खत्म होने तक या अधिकतम 80 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जलसा, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चलेगा।
रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक नहीं होगा लाउडस्पीकर का प्रयोग
लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक वर्जित रहेगा। किसी सार्वजनिक सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्ट या पंपलेट चिपकाने पर भी पाबंदी है। सार्वजनिक सड़कों पर बैनर होर्डिंग नहीं लगाई जा सकेगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तिगत संपत्ति पर भी संपत्ति के मालिक की लिखित अनुमति के बिना नारा लिखने या पोस्टर बैनर लगाने पर पाबंदी रहेगी।

पांच या इससे अधिक लोग नहीं हो सकेंगे एकत्रित
कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। बारात और शव यात्रा को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा, बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए भी लोग एकत्र हो सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति ऐसा पोस्टर या पर्चा का उपयोग नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हों। ऐसा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की तो होगी कार्रवाई
कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई अभद्र या द्वेष फैलाने वाली टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल राजनीतिक प्रचार करने के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी मतदाता को डराने या प्रलोभन देने का काम नहीं करेगा। सरकारी गेस्ट हाउस, कार्यालय या इमारत में किसी भी राजनीतिक दल की बैठक नहीं होगी। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार ऐसा कोई काम करता है जिससे धार्मिक समुदाय के बीच घृणा फैले तो उस पर कार्रवाई होगी। प्रदूषण फैलाने वाली प्लास्टिक या पॉलिथीन से बने बैनर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या उम्मीदवार लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं चलेगा। तीर, धनुष, लाठी, भाला आदि लेकर चलने पर भी पाबंदी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सिख कृपाण और नेपाली खुखरी लेकर चल सकेंगे
सिख अपना कृपाण धारण कर सकते हैं। नेपाली खुखरी लेकर चल सकते हैं। मजिस्ट्रेट और निर्वाचन के काम में लगे लोगों को छूट रहेगी। लोकसभा चुनाव के तहत शस्त्र जमा करने के लिए लोग हथियार ले जा सकते हैं। इस दौरान, वही लोग सभा और जुलूस कर सकते हैं जिन्होंने इसकी पूर्व अनुमति ली हो। शादी, बारात पार्टी और शव यात्रा को इससे छूट रहेगी।

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