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चेक बाउंस के मामले में झामुमो नेता व बस कारोबारी को 1 साल की सजा, सवा पांच लाख रुपए देना होगा हर्जाना

न्यूज़ बी रिपोर्टर , जमशेदपुर : चेक बाउंस के मामले में झामुमो नेता और बस कारोबारी गोल्डी तिवारी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। यह सजा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने मंगलवार को सुनाई। इस मामले में दोषी करार दिए गए गोल्डी तिवारी को अदालत ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें ₹5 लाख 25 हजार रुपए का हर्जाना भी देना होगा। यह हर्जाना इस मामले के वादी टेल्को के ग्वाला बस्ती के रहने वाले संजय पलसानिया को दिया जाएगा। मामला साल 2011 का है। संजय पलसानिया के अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि गोल्डी तिवारी ने उनके मुवक्किल से अलकतरा खरीदा था। पैसे देने के बजाय 3 लाख रुपए का चेक दिया था। यह चेक बाउंस कर गया। इसके बाद जब संजय पलसानिया ने गोल्डी तिवारी से रुपए मांगे तो गोल्डी तिवारी उन्हें धमकी देने लगे और रकम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। 13 साल तक केस चला है। मंगलवार को इसका फैसला आया।
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