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Tata Motors : टेल्को वर्कर्स यूनियन के मामले में टाटा मोटर्स को हाईकोर्ट में लगा झटका

Tata Motors : यूनियन का ऑफिस खाली कराने के केस की याचिका खारिज

Jamshedpur  : (Tata Motors) टेल्को वर्कर्स यूनियन के ऑफिस को लेकर हाईकोर्ट में टाटा मोटर्स को झटका लगा है। टाटा मोटर्स की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका टेल्को वर्कर्स यूनियन का ऑफिस खाली कराने के मामले में हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का ऑफिस खाली कराने का मामला कमिश्नर की कोर्ट से पूर्वी सिंहभूम जिले के एसडीओ धालभूम की अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए। हाईकोर्ट द्वारा यह याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद अब टेल्को में टेल्को वर्कर्स यूनियन के ऑफिस को खाली कराने के केस की सुनवाई कमिश्नर कोर्ट में ही होगी। (Tata Motors)

Tata Motors: टेल्को वर्कर्स यूनियन का आफिस

Tata Motors: टेल्को वर्कर्स यूनियन का आफिस

गौरतलब है की टाटा मोटर्स ने पूर्वी सिंहभूम जिले के एसडीओ धालभूम के कोर्ट में एक केस दायर किया था। इस केस के जरिए टाटा मोटर्स ने मांग की थी कि टेल्को वर्कर्स यूनियन से क्वार्टर खाली कराया जाए। यह क्वार्टर टाटा मोटर्स ने कभी टेल्को वर्कर्स यूनियन को कार्यालय के लिए आवंटित किया था। लेकिन, अब टाटा मोटर्स का कहना है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का यूनियन के तौर पर निबंध रद्द हो चुका है। इसलिए उसे यह ऑफिस खाली कर देना चाहिए। इस मामले में एसडीओ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

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Tata Motors : यूनियन की याचिका पर कमिश्नरी गया था मुकदमा

टेल्को वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों का आरोप है की तत्कालीन एसडीओ ने यूनियन को बिना सबूत रखने का मौका दिए ही इस मामले में फैसला करने और केस को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय ले लिया था। इसीलिए टेल्को वर्कर्स यूनियन ने इस मामले में कोल्हान कमिश्नर के पास याचिका दायर की और मांग की कि मामला एसडीओ की कोर्ट से हटाया जाए। इसके बाद कोल्हान कमिश्नर ने इस मामले की सुनवाई अपने कोर्ट में रख दी थी। इसी के खिलाफ टाटा मोटर्स ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।

अब कमिश्नर के कोर्ट में ही होगी सुनवाई

अब टाटा मोटर्स की रिट याचिका खारिज हो जाने के बाद अब यह तय हो गया है कि मामले की सुनवाई कोल्हान कमिश्नर की कोर्ट में ही होगी। टेल्को वर्कर्स यूनियन इस मामले को अपनी जीत मान रहा है। टेल्को वर्कर्स यूनियन के सदस्य हर्षवर्धन का कहना है कि जिस तरह से हाईकोर्ट में उनकी यूनियन को जीत मिली है। इससे साफ है कि कोल्हान कमिश्नर की कोर्ट में भी वह जीतेंगे और टेल्को वर्कर्स यूनियन का ऑफिस बरकरार रहेगा। उनका कहना है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का निबंधन रद्द नहीं हुआ है। उनकी यूनियन वैध है।

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