Jamshedpur: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पांच) मंजू कुमारी के न्यायालय से बागबेड़ा के श्रवण कुमार पटेल को यौन शोषण ( Sexual Assault) के आरोप (एसटी 61/2021) से बरी कर दिया गया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुलविंदर सिंह के अनुसार श्रवण कुमार पटेल के खिलाफ पीड़िता का आरोप था कि आरोपी 2015 से 2020 तक उसका यौन शोषण करता रहा। गर्भधारण किया तो उसकी इच्छा के बिना गर्भपात करवा दिया। शादी के लिए बोलने पर वह मारता पीटता था।
यहां मामले में सुखद परिणाम तब आया जब पीड़िता के वकील अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू व अधिवक्ता बबीता कुमारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुलविंदर सिंह की कोशिश के बाद दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हुए और विवाह कर लिया।
शादी के बाद पीड़िता को बेटा हुआ और उसके बाद वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी के न्यायालय में उपस्थित हुई और उसने कहा कि वह अपने पति श्रवण पटेल के साथ रहना चाहती है और पिछले दो साल से उसके साथ गुजरात के सूरत में रह रही है। वह उसे अच्छे से रखता है और मुकदमा खत्म करना चाहती है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में श्रवण कुमार को यौन शोषण ( Sexual Assault ) के आरोप से बरी कर दिया।