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बागबेड़ा के बिल्डर रामसकल यादव हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : बागबेड़ा के रहने वाले रामसकल यादव हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिए गए विकास तापड़िया, नितेश तिवारी, अविनाश कुमार और पंकज शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों पर ₹10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने 21 फरवरी को इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में दोषी मुनमुन सिंह अभी तक फरार है। गौरतलब है कि बागबेड़ा कॉलोनी के रहने वाले रामसकल यादव की एक अगस्त साल 2015 में तब हत्या कर दी गई थी, जब वह जुबली पार्क में मार्निंग वाक कर रहे थे। रामसकल यादव की पत्नी रंजू देवी की शिकायत पर तापड़िया कंस्ट्रक्शन के विक्की तापड़िया, संदीप तापड़िया और मुन्ना तापड़िया को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मुन्ना तापड़िया को छोड़ बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हत्याकांड के मुख्य आरोपी उपेंद्र सिंह की हत्या 30 नवंबर 2016 को अदालत परिसर के बार भवन में हो गई थी। विक्की तापड़िया पर साक्ष्य छुपाने के मामले में 3 साल और अन्य दोषियों को आर्म्स एक्ट के मामले में पांच 5 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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