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केंद्र सरकार ने पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को घोषित किया आतंकवादी संगठन

शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : केंद्र सरकार ने पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को द रेसिटेंस फ्रंट को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था। द रेसिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा का संगठन माना जाता है। इसके असिस्टेंट कमांडर सज्जाद गुल के अलावा अबू खुबैब को भी सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है।

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