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रांची: राज्य के 51909 के लोगों को रोजगार देगी सरकार कैबिनेट में हुआ निर्णय+ वीडियो

बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में हेमंत सरकार ने पास किए 38 प्रस्ताव
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची :
झारखंड सरकार 51909 नौकरियां निकालने वाली है। कुल इतने ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यह नौकरियां विद्यालयों और स्वास्थ्य विभाग में निकाली जा रही हैं। 51909 पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी। यह फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में किया गया। कैबिनेट की मीटिंग में कुल 38 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।
इसमें रोजगार देने का प्रस्ताव काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने फैसला किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 20 हजार 825 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य भर्ती किए जाएंगे। यही नहीं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29 हजार 175 पदों पर भर्ती होगी। सरकार का यह फैसला राज्य में रोजगार देने को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि, प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भर्ती करने से पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा पदाधिकारी और पारा मेडिकल कर्मियों की भर्ती की जाएगी। चिकित्सा पदाधिकारियों और पारा मेडिकल कर्मियों के लिए 1990 पदों का सृजन किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में 1990 पदों के प्रत्यर्पण की भी स्वीकृति मिली है। यह प्रत्यर्पण भी इन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
-झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई।
-स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस के दोनों वाहिनियों के कार्यकाल विस्तार और अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों व कर्मियों के अवधि विस्तार को स्वीकृति।
-रांची विश्वविद्यालय एवं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य सहायक प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति।
-विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के पहले शारीरिक जांच व शारीरिक क्षमता की परीक्षा आयोजित करने का फैसला। इन पदों पर आदिम जनजाति के युवकों की होगी भर्ती।
-झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक और निरीक्षक के एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने की स्वीकृति।
-राज्य योजना के तहत स्कूल पुनर्वास केंद्र, छात्रावास, गृह का योजना से स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए मूकबधिर व स्पष्टिक विद्यालय के संचालन की स्वीकृति।
-मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आदिवासी समुदाय के आवेदकों की उम्र सीमा बढ़ाकर की गई 50 वर्ष। गारंटर बनने के लिए आयकर दाता होने की बात भी हुई समाप्त। ईएमआई की गणना अनुदान की राशि घटाकर की जाएगी।
-वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैरिफ सब्सिडी योजना में स्वीकृत राशि 1690 करोड़ के अंतर्गत तृतीय किस्त की राशि की तत्काल निकासी की का हुआ फैसला।
-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव करते हुए सरकारी विद्यालयों में कक्षा 10 तक एसटी,एससी एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने की नियमावली का होगा गठन।
-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए बनेगी नियमावली।
-मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में बढ़ाई गई अनुदान राशि।
-कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन निदेशक गव्य विकास के एकल पद पर नियुक्ति के लिए भारतीय एवं सेवा शर्त नियमावली समाविष्ट किए जाने का प्रस्ताव।
-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन पशुपालन सेवा के पशु चिकित्सक की होगी सीधी भर्ती। विशेष भर्ती के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि निर्धारण की कैबिनेट ने दी स्वीकृति।
-सड़क दुर्घटना में जानमाल के नुकसान को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी सुविधा अनुसंधान तथा सभी स्टेकहोल्डर विभागों के लिए वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोगी के रूप में आईआईटी मद्रास के मनोनयन की स्वीकृति।
-केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत स्टेट कमेटी एंड डैम सेफ्टी एवं नए सिरे से राज्य बांध सुरक्षा संगठन का होगा गठन।

कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

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