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गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले जुगसलाई के अरबाज को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : जुगसलाई थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती रोड पर 17 अक्टूबर साल 2020 को अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी सालिया परवीन को मौत के घाट उतारने वाले अरबाज खान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जमशेदपुर कोर्ट में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने अरबाज को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने अरबाज पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने 6 अप्रैल को अरबाज को इस मामले में दोषी करार दिया था। सालिया परवीन की जब हत्या की गई तो वह 8 महीने की गर्भवती थी। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने मंगलवार को बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से उन्होंने बहस की थी। इस मामले में मृतका के पिता शेख नसीम के बयान पर पति अरबाज खान के अलावा ससुर अमजद खान, सास रूबी खान और दादी सास आजाद बेगम पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए 2 लाख रुपए और ऑटो नहीं देने पर बेटी का कत्ल करने का आरोप लगाया था। घटना 17 अक्टूबर साल 2020 को रात 8:00 हुई थी। अरबाज ने पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद रस्सी से उसका गला घोट दिया था। अरबाज और सालिया परवीन की शादी घटना से डेढ़ साल पहले हुई थी। यह प्रेम विवाह हुआ था। अरबाज आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। वह बाइक चोरी के मामले में भी जेल काट चुका है।

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