न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : झामुमो के नेता बाबर खान और शिक्षित बेरोजगार मंगला हाट दुकानदार संघ के अध्यक्ष शाही आदिल को कोर्ट ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इनके खिलाफ साकची गोल चक्कर के पास मानगो टेंपो स्टैंड के बगल में पार्क की बाउंड्री को तीन जगह से तोड़ने और टाटा स्टील के लैंड ऑफिस के तहसीलदार कल्याण सेन गुप्ता के साथ मारपीट का आरोप था। इस मामले में साकची थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में मुकदमा चल रहा था। इस केस में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्री प्रिया ने बाबर खान और शाही आदिल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह जानकारी बाबर खान और शाही आदिल के अधिवक्ता मोहम्मद जाहिद इकबाल ने दी है।
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