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ट्रेन में बेवजह चेन खींची तो लगेगा ₹1000 का जुर्माना

रांची के आरपीएफ के अधिकारियों ने गोविंदपुर रोड स्टेशन पर यात्रियों को दिए अपराधियों से बचने के टिप्स
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची :
ट्रेन में सफर करते समय अगर आपने बेवजह चेन खींच कर ट्रेन रोक दी है तो आप रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत आरोपी माने जाएंगे। आरपीएफ आपसे ₹1000 का जुर्माना वसूल लेगी। इसके अलावा रेलवे एक्ट की कई धाराओं में जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। अगर कोई यात्री यह नहीं जानता कि रेलवे स्टेशन पर क्या-क्या करने पर जुर्माना लगता है तो वह जुर्माने का शिकार हो जाता है। इसलिए सभी यात्रियों को जानना चाहिए की रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सफर करते समय क्या नहीं करना है।
आरपीएफ के अधिकारी बताते हैं कि ट्रेन पर पायदान पर बैठकर सफर करना खतरनाक होता है। इससे यात्री की जान जा सकती है। इसलिए पायदान पर सफर करने को रेलवे एक्ट की धारा 163 के तहत रखा गया है। ऐसा करने वाले आरोपी पर आरपीएफ 500 रुपए का जुर्माना करती है। हटिया के आरपीएफ इंस्पेक्टर इम्तियाज अंसारी बताते हैं कि रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर पेशाब करने या अन्य तरह का न्यूसेंस करने पर यात्री धारा 145 के तहत जुर्माने के दायरे में आते हैं। इनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। अगर कोई स्टेशन के आसपास कहीं थूकता है तो भी उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर बीड़ी सिगरेट पीने पर टोबैको एक्ट के तहत यात्री आरोपी बन जाता है। ऐसे यात्रियों से 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट घुसने या अनाधिकार प्रवेश की धारा 147 लगती है। अनाधिकार प्रवेश करने वाले से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। रेल की पटरी क्षतिग्रस्त करने पर जीआरपी कार्रवाई करती है। यह धारा 150, 151 और 152 के तहत आती है। इसमें आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें आरोपी को जेल भेजा जाता है। नक्सली जब पटरी तोड़ते हैं या विस्फोट करते हैं तो यही धाराएं लगती हैं। रेलवे का गेट तोड़ने पर धारा 160 के तहत कार्रवाई होती है। रेलवे टिकट की दलाली करने वालों के खिलाफ धारा 143 के तहत कार्रवाई होती है। यह भी पहले गैर जमानती अपराध था। इसमें अपराधियों को जेल भेजा जाता था। लेकिन इधर बीच छत्तीसगढ़ में टिकट के दलालों को जमानत मिलने लगी। इसलिए अब झारखंड में भी रेलवे अदालत के मजिस्ट्रेट जमानत देना शुरू कर चुके हैं। अधिकारी बताते हैं कि कोई भी जुर्माना होने पर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है। तो मजिस्ट्रेट यात्री की स्थिति देखकर जुर्माना कम कर सकता है। या उसे चेतावनी देकर छोड़ सकता है।

गोविंदपुर रोड स्टेशन पर चला जागरूकता अभियान
रांची रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने शुक्रवार को गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर वहां मौजूद यात्रियों ने लोगों को समझाया कि किस तरह ट्रेन में अपराधियों से बचना है। किसी की दी हुई चीज नहीं खानी है। यात्रा के दौरान बेवजह चेन पुलिंग नहीं करनी है। उन्हें बताया गया कि अगर किसी ने बेवजह चेन पुलिंग की तो आरपीएफ जुर्माना लगाएगा। साथ ही समझाया गया कि ट्रेन पर कोई पत्थर नहीं फेंके। रेलगाड़ी के पायदान पर बैठकर सफर नहीं करे। ऐसा करना गलत है। रेलवे प्रशासन की तरफ से बताया गया कि यात्रियों से सहयोग की अपील की गई और उन्हें समझाया गया कि अगर किसी भी तरह की मुश्किल में हो तो 139 पर फोन कर मदद ले सकते हैं।

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