न्यूज़ बी रिपोर्टर, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से फिलहाल रोक दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार से पूछा गया है कि ओबीसी को आरक्षण देने का क्या नियम है। इसका पूरा ब्यौरा पेश करें। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी को आरक्षण देने के नियम सरकार बताएगी। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। जब तक हाईकोर्ट का नया आदेश नहीं आ जाता तब तक राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी करेगा। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव कर रहे हैं। अगर यह रोक बढ़ती है तो निकाय चुनाव पर खतरा बढ़ जाएगा। पहले माना जा रहा था कि 15 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी।
जाने क्यों स्थगित हो रहे हैं नगर निकाय चुनाव
नगर निकाय चुनाव पर झारखंड और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। झारखंड में चुनाव टाले जा चुके हैं। बिहार में भी इस पर रोक लग चुकी है। सारा मामला पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का है। सरकार के पास पिछड़े वर्ग की आबादी का कोई लेखा-जोखा नहीं है। क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं हुई है। इसलिए सरकार ओबीसी के आरक्षण का नियम नहीं बना पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए एक विशेष आयोग गठित करे और इसके बाद पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित किया जाए। आरक्षण की सीमा 50 फीसद से अधिक नहीं हो। लेकिन, राज्य सरकारें अभी तक यह नहीं तय कर पाई हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किस नियम के आधार पर तय किया जाए।
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