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स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जी 21 ग्लाक पिस्टल नहीं है प्रतिबंधित, 2027 तक के लिए लाइसेंस रिन्यूअल, सरयू राय को भेजी 10 करोड़ के मानहानि की नोटिस

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर होगा मानहानि का केस, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भेजी नोटिस
न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर :
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर मानहानि का केस होने जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय को अपने अधिवक्ता प्रकाश कुमार झा के जरिए नोटिस भेजी है। नोटिस में 11 बिंदुओं को उठाया गया है और इन पर विधायक सरयू राय से कहा गया है कि अगर वह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि विधायक सरयू राय जिस ग्लॉक पिस्टल को प्रतिबंधित बता रहे हैं वह पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही ली गई है। विधायक सरयू राय को जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो विधायक सरयू राय ने वायरल किया है, वह जमशेदपुर राइफल क्लब का है। राइफल क्लब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जाते हैं और वहां अभ्यास करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राइफल क्लब के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय विकास के काम नहीं कर रहे हैं और अनर्गल बातों में ही अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं।
स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता ने नोटिस में जी 44 ग्लॉक पिस्टल का विवरण भी लिखा है। नोटिस में बताया गया है कि उनकी पिस्टल जी 21 ग्लाक पिस्टल है और यह . 45 एनपी बोर की है। .45 बोर प्रतिबंधित नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की तरफ से साल 2018 में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पॉइंट 45 बोर प्रतिबंधित नहीं है। यही नहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इस पिस्टल का लाइसेंस मिला हुआ है, जो साल 2027 तक के लिए रिन्यूअल है।

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