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आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा


न्यूज़ बी रिपोर्टर, नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा मिली है। ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की सिरसा और पंचकूला शहरों में स्थित चार संपत्ति चीज करने का आदेश दिया है। साथ ही ओम प्रकाश चौटाला को आदेश दिया गया है कि वह पांच लाख रुपए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दें। इससे पहले कोर्ट में हुई बहस में बचाव पक्ष ने कहा था कि ओमप्रकाश चौटाला 90 फीसद विकलांग हो गए हैं। वह अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाते। इसलिए उन्हें जेल में रखना ठीक नहीं है। वही अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उम्र सजा तय करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने शुक्रवार को जिरह के बाद ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुना दी। यह सजा एमपी एमएलए की विशेष अदालत में न्यायाधीश विकास ढल ने सुनाई है। अदालत ने 21 मई को 6 करोड़ नौ लाख रुपए की संपत्ति से जुड़े मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था।

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