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Court : उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय, मॉर्निंग कोर्ट सेशन अब नहीं होगा

जमशेदपुर : (Court) झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज प्रसाद को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया। इस पत्र के माध्यम से राज्य के सभी जिला एवं सेशन जज तथा रांची के जुडीशियल कमिश्नर को सूचित किया गया है कि झारखंड के किसी भी जिला एवं सेशन कोर्ट में अब मार्निंग कोर्ट सेशन आयोजित नहीं किया जाएगा। यह सत्र अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से जून माह के अंतिम सप्ताह तक संचालित होता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। (Court)

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Court : सुबह साढ़े 10 बजे से चलेगा कोर्ट 


अब न्यायालय का समय पूर्ववत रहेगा। यह कोर्ट सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इस निर्णय की जानकारी मिलते ही झारखंड के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसका स्वागत किया। इस मौके पर अधिवक्ता अक्षय कुमार झा, उपाध्यक्ष बलाई पांडा, अधिवक्ता मिथिलेश सिंह, जयप्रकाश भक्त, मोहनीश पांडे, रूपेश सिन्हा, बृजेश जयसवाल, संजय मिश्रा, हेमंत कुमार, रमेश प्रसाद, अंजन साहू, गोपाल शर्मा, हरकिशन सिंह, संजीव कुमार झा आदि मौजूद रहे।

इन सब अधिवक्ताओं का मानना है कि इस फैसले से जुडीशियल प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में सहूलियत होगी, इससे न्यायिक कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता बनी रहेगी।

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