जमशेदपुर : जमशेदपुर जिला व्यवहार न्यायालय में कांग्रेस नेता संजय यादव पर अदालत से भागने का दोष साबित हो गया है। उन्हें तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस नेता पर कदमा थाने में साल 2012 में एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में वह हाईकोर्ट की गए थे। हाईकोर्ट ने उनके मामले पर स्टे दिया था। संजय निचली अदालत में सरेंडर कर बेल लेने के लिए गए थे। घटना 15 फरवरी साल 2019 की है। संजय ने न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णा लोहार की अदालत में सरेंडर किया और बेल का आदेश लेने की याचिका दाखिल की। न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें कस्टडी में लेकर कस्टडी वारंट बनाने का आदेश कोर्ट क्लर्क को दिया। जैसे ही कांग्रेस नेता संजय यादव ने यह आदेश सुना वह अदालत से भाग खड़े हुए। 17 फरवरी 2019 को सीतारामडेरा थाना में अदालत से भागने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश हुए। अब साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर संजय यादव को दोषी पाया गया है। संजय यादव की तरफ से अदालत को बताया गया कि कदमा केस नंबर 23/ 2012 को हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया है। अदालत में यह भी दलील दी गई कि यह पहला अपराध है और उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए। इस पर न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत में धारा 224 के तहत दोषी पाते हुए संजय यादव पर तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। संजय यादव के जुर्माना भर दिए जाने के बाद अदालत ने उन्हें 6 महीने के परिवीक्षण पीरियड बॉन्ड पर रिहा कर दिया है।